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Shamshera: कानूनी झंझट में फंसी शमशेरा, ओटीटी पर रिलीज से पहले मेकर्स को लगा तगड़ा चुना

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Shamshera: दिल्ली हाई (Delhi High Court) कोर्ट ने रणबीर कपूर स्टारर ‘शमशेरा’ (Shamshera) को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की इजाजत दे दी है, बशर्ते यशराज फिल्म्स ने अपनी रजिस्ट्री के साथ 1 करोड़ रुपये जमा किए हों।

बिक्रमजीत सिंह भुल्लर नाम के शख्स ने फिल्म पर कॉपीराइट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं. न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने बिक्रमजीत सिंह भुल्लर द्वारा दायर एक मुकदमे पर यह आदेश पारित किया, जिसमें फिल्म निर्माताओं द्वारा उनकी साहित्यिक कृति ‘कबू ना छेड़े खेत’ में कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

18 अगस्त के आदेश में जज ने कहा कि फिल्म पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, इसलिए पार्टियों के बीच इक्विटी को संतुलित करने के लिए रिलीज की अनुमति देना उचित होगा।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह जुर्माना जमा नहीं किया गया तो फिल्म लंबे समय तक ओटीटी पर नहीं दिखाई जा सकेगी. कोर्ट के आदेश में आगे कहा गया है कि फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आते ही मेकर्स को 22 अगस्त तक 1 करोड़ रुपये जमा करने होंगे. अगर पैसा समय पर जमा नहीं किया गया तो 23 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म का आगे प्रसारण बंद कर दिया जाएगा।

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