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UP Govt का बड़ा फैसला: अब घर से चल सकेंगे ऑफिस, नर्सरी और होम स्टे को भी मिलेगी छूट

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UP Govt Office from Home: उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सेवा क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरा फैसला लिया है। अब ये लोग अपने घर का 25 प्रतिशत हिस्सा ऑफिस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह, नर्सरी, क्रैच और होम स्टे चलाने वालों को भी यह सुविधा मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

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UP Govt ने शहरी विकास से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) को अब 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर सीमित नहीं किया गया है, जिससे ऊंची इमारतों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। छोटे प्लॉट्स के लिए भी एफ.ए.आर. बढ़ाया गया है। अब 100 से 300 वर्ग मीटर के प्लॉट्स पर एफ.ए.आर. 2.25 से बढ़ाकर 2.5 कर दिया गया है, जबकि 300 से 1200 वर्ग मीटर के प्लॉट्स के लिए इसे 2.5 निर्धारित किया गया है।

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी राहत दी गई है। पहले इसके लिए 2000 वर्ग मीटर का भूखंड जरूरी था, लेकिन अब बिल्टअप एरिया में 1000 वर्ग मीटर और नॉन-बिल्टअप एरिया में 1500 वर्ग मीटर भूखंड पर भी ग्रुप हाउसिंग संभव होगी। साथ ही बहु-इकाई वाले प्लॉट्स के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल घटाकर 150 वर्ग मीटर कर दिया गया है।

पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। अब 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक बनाना अनिवार्य होगा। पोडियम पार्किंग और मैकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की भी अनुमति दी गई है। अस्पतालों में एम्बुलेंस पार्किंग और स्कूलों में बस पार्किंग तथा पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे।

UP Govt ने ऊंचाई नियमों में भी ढील दी है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए अब सैटबैक की दूरी कम कर दी गई है। इसके अलावा, अब 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर होटल और उद्योग, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर छोटे मेडिकल सेंटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल बनाए जा सकेंगे। इन बदलावों से प्रदेश में शहरी विकास और छोटे व्यवसायों को नई रफ्तार मिलेगी।

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