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Delhi Dry Day: दिल्ली में शराब की बिक्री पर पाबंदी, मतदान और नतीजों के दिन रहेगा ‘ड्राई डे’

Dry Day

Delhi Dry Day: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दिल्ली सरकार ने मयखाने, होटल, रेस्तरां और बार में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, 3 से 5 फरवरी तक और 8 फरवरी को मतगणना के दिन ‘Dry Day’ रहेगा। इस दौरान कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहेगी और शराब परोसने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम चुनावी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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आदेश के अनुसार, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से लेकर 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक और फिर 8 फरवरी को नतीजों के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह पाबंदी विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, जिनके पास शराब बेचने और परोसने के लिए लाइसेंस मौजूद हैं। हालांकि, यह पाबंदी उन सभी क्लबों, होटल, रेस्तरां और बार पर भी लागू होगी, जिन्हें शराब बेचने के लिए अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त हैं। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदान और मतगणना के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता से बचना है।

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दिल्ली सरकार का यह फैसला उन दिनों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा, जब मतदान और मतगणना हो रहे होंगे। चुनावी माहौल में शराब के सेवन से असमंजस (Dry Day) या विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए इस आदेश का पालन करवाना जरूरी होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 96 महिलाएं भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी। राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंककर चुनाव जीतने के लिए प्रचार में जुटे हैं।

 

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