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गौतमबुद्ध नगर में BNS की धारा 163 हुआ लागू, चारो तरफ पुलिस की रहेगी नजर, जानें इसकी वजह

Noida News
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Noida News: गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। 24 नवंबर से 26 नवंबर तक धारा 163 लागू रहेगी। कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि 24 नवंबर को कैट 2024 की परीक्षा, 25 और 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा गौतमबुद्ध नगर के आह्वान पर होने वाली महापंचायत को लेकर धारा 163 बीएनएसएस लागू की जाती है। इसका असर अगले तीन दिनों तक रहेगा। इस दौरान गौतमबुद्ध नगर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। माहौल खराब करने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

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प्रशासन की अनुमति से निकाला जाएगा जुलूस

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बता दें कि, धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा अवधि के दौरान बिना अनुमति के पांच या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाला जा सकेगा। गौतमबुद्ध नगर में लागू धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो डीएम इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।

1 जुलाई 2023 से लागू किया गया धारा 163

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के अधिकार दिए गए हैं। पहले इसे भारतीय दंड संहिता में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी विशेष क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है।

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