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यूपी में पुराने E-Challan पर बड़ी राहत, 2017-2021 के गैर-कर चालान होंगे रद्द

E-Challan

E-Challan Disposal: उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन विभाग ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के गैर-कर ई-चालानों को रद्द करने का फैसला लिया है। पुराने चालानों के कारण वाहन की फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और एचएसआरपी जैसी प्रक्रियाओं में जो अड़चनें आती थीं, अब उन्हें खत्म किया जाएगा। यदि चालान कोर्ट में लंबित था, तो पोर्टल पर उसे “Disposed-Abated” दिखाया जाएगा। वहीं ऑफिस स्तर पर लंबित चालान जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें “Closed-Time Bar” के रूप में दिखाया जाएगा। विभाग का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया 30 दिन में पूरी कर ली जाएगी।

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इस फैसले के तहत केवल वही चालान रद्द किए जाएंगे जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे। जिन चालानों को कोर्ट में नहीं भेजा गया और अब उनकी समय सीमा निकल चुकी है, उन्हें भी प्रशासनिक तौर पर बंद कर दिया जाएगा। गंभीर अपराध, दुर्घटना या अन्य कानूनी मामलों से जुड़े चालान इस निर्णय के दायरे से बाहर रहेंगे।

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आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख E-Challan बने थे। इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका है, जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे। लंबित चालानों में से 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर पेंडिंग थे। अब इन सभी का डिजिटल निस्तारण किया जाएगा और पोर्टल पर ये चालान समाप्त दिखेंगे। हालाँकि इनका पूरा रिकॉर्ड और ऑडिट सुरक्षित रहेगा।

वाहन मालिक पोर्टल पर चालान की स्थिति देख सकते हैं और यदि कोई E-Challan दिखे तो 149 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह कदम कानूनन सही, पारदर्शी और जनहितैषी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वाहन मालिकों को आसानी से राहत मिल सके।

 

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