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UP Police: हाईकोर्ट का आदेश.. रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द, नई प्रक्रिया शुरू होगी

UP Police

UP Police: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में UP Police पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती को रद्द कर दिया है। इस भर्ती के तहत 936 पदों पर आवेदन लिए गए थे और लगभग 40 हजार उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड को योग्यता मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है और ऐसे फैसले केवल शासन द्वारा ही किए जा सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा।

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यह मामला उस समय विवादों में आया जब डिप्लोमा धारकों के लिए शुरू हुई भर्ती में बाद में डिग्री धारकों को भी आवेदन करने का अवसर दिया गया। इस बदलाव से डिग्री धारक अभ्यर्थी नाराज हो गए और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में योग्यता मानकों में किए गए इस बदलाव को चुनौती दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह बदलाव भर्ती प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ था। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने इस फैसले को लागू किया।

इससे पहले, 2022 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें UP Police 2430 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पद शामिल थे। हालांकि, विज्ञापन में योग्यता डिप्लोमा रखी गई थी, लेकिन बाद में विवाद के कारण डिग्री धारकों को भी शामिल किया गया था।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती बोर्ड को पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा, जिससे उन उम्मीदवारों के लिए निराशा का कारण बनेगा जिन्होंने पहले ही परीक्षा दी थी। यह निर्णय प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को और गहरा सकता है, क्योंकि पहले से ही युवाओं के लिए नौकरियों की कमी गंभीर मुद्दा बनी हुई है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि UP Police भर्ती बोर्ड नए आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है और क्या योग्यता मानकों में कोई बदलाव किया जाएगा। प्रभावित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखें।

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