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UP में चार दिन बंद रहेगी जमीन रजिस्ट्री, जानिए क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला

UP Registry Closed

UP Registry Closed: उत्तर प्रदेश में संपत्ति की खरीद-बिक्री और दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। प्रदेश के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक रजिस्ट्री, बैनामा, और अन्य दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश महानिरीक्षक निबंधन, आईएएस नेहा शर्मा, ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

तकनीकी अपग्रेडेशन है मुख्य कारण

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यह अस्थायी रोक किसी प्रशासनिक अवकाश के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े तकनीकी परिवर्तन के कारण लगाई गई है। असल में, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का डेटा एक नए और आधुनिक सर्वर पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

UP महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा के निर्देशों के मुताबिक, विभाग का ऑनलाइन पोर्टल वर्तमान में एनआईसी (NIC) द्वारा संचालित ‘मेघराज क्लाउड सर्वर’ पर काम कर रहा है। अब इस डेटा को अधिक सुरक्षित और कुशल नैशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) पर ले जाया जाएगा।

डेटा के इस माइग्रेशन और सर्वर के रख-रखाव (maintenance) का काम 8 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, न केवल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा, बल्कि रजिस्ट्री से जुड़े अन्य ऑनलाइन आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

लोगों को कम होगी असुविधा

भले ही सर्वर का काम चार दिनों तक चलेगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आम जनता को केवल दो ही कार्यदिवसों की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 8 नवंबर को दूसरा शनिवार है और 9 नवंबर को रविवार होने के कारण, इन दोनों दिन पहले से ही अवकाश रहेगा। इसलिए, लोगों को मुख्यतः 10 और 11 नवंबर को ही कार्य रुकने की परेशानी होगी। 11 नवंबर को काम पूरा होने के बाद, 12 नवंबर से सभी उपनिबंधक कार्यालयों में रजिस्ट्री और पंजीकरण का काम सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगा।

सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल

यह फैसला UP में संपत्ति पंजीकरण की सेवाओं को आधुनिक बनाने और उन्हें अधिक सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नैशनल गवर्नमेंट क्लाउड (NGC) को अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जिससे भविष्य में सर्वर डाउन होने या डेटा संबंधी समस्याओं की आशंका कम हो सकती है।

आईएएस नेहा शर्मा द्वारा जारी इस आदेश का सीधा अर्थ है कि जिन लोगों ने इन तारीखों के बीच रजिस्ट्री कराने की योजना बनाई थी, उन्हें अपनी तारीखें आगे बढ़ानी होंगी। विभाग ने सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया है कि वे इन चार दिनों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं में बदलाव कर लें। यह तकनीकी अपग्रेडेशन अंततः नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।

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