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जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने का फैसला सही, राज्य में जल्द से जल्द हो चुनाव- सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने का फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थाई था। इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पांच जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुआ कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

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अनुछेद 370 पर केंद्र का फैसला रहेगा जारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला बिल्कुल सही था। कोर्ट ने ये भी कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव करवाए जाएं। चुनाव को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।

जम्मू-कश्मीर पर SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है और जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने का जो फैसला था वो जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि अनुछेद 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने ये भी कहा कि इस फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं।
राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। पीडीपी ने आरोप लगाया कि फैसले से पहले पुलिस ने उनकी नेता महबूबा मुफ्ती को गैरकानूनी तरीके से नजरबंद किया। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी को भी नजरबंद करने से मना कर दिया। उन्होंने इसे अफवाह फैलाने की कोशिश बता दिया।
चार साल पहले केंद्र ने हटाया था ये अनुछेद
बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुछेद 370 को खत्म कर दिया था। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। पांच जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया।

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