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Govt Scheme: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन की होगी मौज, हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये

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Senior Citizen Saving Scheme: आम बजट में इस बार सरकार ने आम आदमी के ल‍िए कई घोषणाएं की है। 2023 के आम बजट में व‍ित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत इनकम टैक्‍स पेयर्स को राहत देने के साथ सीन‍ियर स‍िटीजन (Senior Citizens) के ल‍िए भी शानदार घोषणा की है। इसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizens Saving Scheme) में इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर द‍िया है। आपको बता दें, पहले इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की ये लिमिट 15 लाख रुपये थी। 

ब्‍याज दर में भी हुई बढ़ोत्तरी 

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए इस योजना पर सरकार की ओर से ब्याज दर को बढ़ाकर 8 फीसदी किया गया है। इस सरकारी योजना पर 1 जनवरी 2023 से पहले तक 7.6 प्रत‍िशत की दर से सालाना ब्याज मिलता था। इसमें अधिकतम इन्वेस्टमेंट की सीमा (Investment Limit) बढ़ाने और सालाना ब्याज दर में बढ़ोत्तरी करने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली आमदनी पहले से दोगुनी हो जाएगी। 

क‍ितना मिलेगा लाभ 

इस योजना में पहले 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर 7.6 प्रत‍िशत के हिसाब से मैच्‍योर‍िटी (Maturity) के समय 20.70 लाख रुपये मिलते थे, जो सालाना के हिसाब से 1.14 लाख और मंथली साढ़े नौ हजार होते थे। वहीं, इन्वेस्टमेंट की सीमा और ब्याज दर में वृद्धि के बाद 30 लाख रुपये जमा करने के बाद पांच साल की मैच्‍योर‍िटी पर 12 लाख रुपये ब्‍याज और कुल मिलाकर 42 लाख रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से हर महीने 20 हजार रुपये और सालाना के आधार पर 2.4 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। पहले इस स्कीम में साढ़े नौ हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब इसकी तुलना में सीनियर सिटीजन (Senior Citizens) को 20 हजार रुपये मिल सकते हैं। 

क्या है पूरी योजना

‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ (Senior Citizens Saving Scheme) सरकार की ओर से देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय मदद करना है। इस योजना के तहत सीन‍ियर स‍िटीजन को हर महीने पैसा ब्याज के रूप में मिलता है। 

डेढ़ लाख तक की टैक्स में मिलेगी छूट 

सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना  (Senior Citizens Saving Scheme) में तिमाही के आधार पर ब्याज दर में संशोधन होता है, जिसमें पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ एकल खाता या ज्‍वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम की धारा 80सी के तहत डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। 

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