ID Card: चुनाव आयोग मृतक व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने की सुविधा देता है। वहीं पासपोर्ट को आधार की तरह रद्द नहीं किया जा सकता है।आज के समय में हर जरूरी काम निपटाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. अगर ये दस्तावेज कहीं गुम हो गए तो व्यक्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है।
इन सभी दस्तावेजों का उपयोग पहचान प्रमाण के साथ-साथ आईडी प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इन दस्तावेजों का क्या किया जाए। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आधार कार्ड को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यूआईडीएआई ने लॉकिंग की सुविधा दी है ताकि आईडी प्रूफ का दुरुपयोग न हो।
एक मृत व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को पैन कार्ड सरेंडर कर सकता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा। इसके बाद पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा।चुनाव आयोग मृत व्यक्ति के वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा। इसके बाद मृतक का वोटर आईडी कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।कृपया ध्यान दें कि आधार की तरह पासपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। आप संभाल कर रखें। जब पासपोर्ट की समाप्ति तिथि समाप्त हो जाती है, तो यह स्वतः ही अमान्य हो जाएगा।