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PAN-Aadhaar Link: क्या आपने अपना पैन-आधार लिंक करवाया है? आज से देना होगा दोगुना जुर्माना

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PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपको इस काम के लिए दोगुना जुर्माना देना होगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से 500 रुपये के जुर्माने के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी, जो अब बीत चुकी है. ऐसे में आपके लिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करना और महंगा हो गया है।

आधार कार्ड और पैन कार्ड दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इन दो दस्तावेजों के बिना कोई भी काम नहीं होता, चाहे सरकारी हो या निजी। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। ऐसे में यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपने आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं।

आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का ये है आसान तरीका
पैन-आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
साइट पेज के लेफ्ट साइड में आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।
यहां आपको ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
 यह जानकारी देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
ओटीपी डालने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
ध्यान रखें कि आयकर विभाग आपके विवरणों की जांच करता है कि आपकी आधार और पैन जानकारी वैध है या नहीं।

पैन-आधार लिंक कैसे चेक करें या नहीं?
सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
सबसे ऊपर ‘क्विक लिंक्स’ हेड पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा।
इस पेज के ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जो अंग्रेजी में लिखा होगा, आपने आधार लिंकिंग के लिए पहले ही अनुरोध किया है, इसलिए स्थिति जानने के लिए यहां क्लिक करें।
इस हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।

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