PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी ₹20000 की तेल किस आती थी लेकिन अब इस योजना में कई बदलाव कर दिए गए हैं। कभी आवेदक को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर योजना बनाने से लेकर अब तक कई नियम बन चुके हैं। इस योजना में अब पति पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने की बात की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि इसके नियम क्या क्या है।
इन्हें मिलेगा लाभ
पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो किसानों को अपात्र बनाती है। जाने कि अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किसने वापस करनी होंगी। इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। यानी अगर पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
कौन है अपात्र
आपको बता दें कि नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में ना कर दूसरे कामों में कर रहा है। या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करता है और वह खेत उनका नहीं है। तो वैसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं है। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उनके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ
इसके साथ ही अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायर हो चुका है या फिर वह मौजूदा या पूर्व सांसद विधायक मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र माने गए हैं। पात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड, अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं इसके साथ इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता है।