Ration card: केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन योजना (Free Ration Scheme) का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से जारी किये गए आदेश में राशन कार्ड धारकों को वेरिफिकेशन का कार्य 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। अगर कोई राशन कार्ड धारक वेरिफिकेशन में अपात्र पाया गया तो उसका राशन कार्ड रद्द कर किया जाएगा। अपात्र राशन कार्ड (Ration card) धारकों के स्थान पर पात्र राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
सरकार ने बदले कई नियम
राशन कार्ड घरों के संबंध में उत्तर प्रदेश के फूड एंड सप्लाई कमिशनर मार्कडेय शाही (Markandey Shahi) ने सभी जिलों के अधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया हैं। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने राशन कार्ड धारकों के सम्बन्ध में बताया कि लाभार्थी समय समय पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी बदलते रहते है। कई बार समय समय पर राशन कार्ड के अपात्र लोगों की शिकायत मिलती रही है। अगर आप भी सरकार के फ्री राशन का लाभ ले रहे है तो एक बार अपना नाम भी अपात्र लिस्ट में चेक कर लें। कार्ड धारकों के लिए सरकार की ओर से ‘नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013’ के अंतर्गत अभियान भी चलाया जाता है।
अपात्रों का नाम लिस्ट से हटाना
सरकार की ओर से चलाये जा रहे ‘नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013’ के तहत अपात्र लोगों को सूची से नाम हटाने के लिए सरकार मौका देती है। राशन कार्ड धारकों के द्वारा दी गयी जानकारी परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, निवास स्थान आदि की डिटेल के अनुसार सरकार एक डाटा बेस तैयार करती है। अगर किसी राशन कार्ड धारक की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो इस लिस्ट के लिए अपात्र हो जाता है। सरकार ने 2017 से 2021 तक 2 करोड़ 41 लाख डुप्लीकेट, अपात्र और जाली राशन कार्डों को निरस्त कर दिया है।