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Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, जानिए क्या है पूरी खबर

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Tax Saving: इनकम टैक्स भरने की तारीख अब नजदीक आ रही है यानी अप्रैल के महीने से आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप भी टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ये जरूरी काम कर लीजिए। बजट 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 
इसी महीने की शुरुआत में पेश किया है, जिसमें नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बढ़ोत्तरी की गयी है। अब नए टैक्स रिजीम के अनुसार इनकम टैक्स भरने के लिए सालाना इनकम सात लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार ये लिमिट नहीं बधाई गयी है। 

इनकम टैक्स

पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति टैक्स दाखिल करता है तो उसे टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देना होगा। पुराने टैक्स रिजीम में एक वित्त वर्ष में इनकम टैक्स एक्ट के की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। अगर आप भी टैक्स दाखिल करने से पहले अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो मार्च महीने से पहले कुछ जरूरी काम कर टैक्स बचा सकते हैं। 

कैसे करें टैक्स में बचत

पुराने टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वार्षिक इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है। 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर रिबेट भी मिल जाता है और अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर है, तो उस पर पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स भरना होगा, लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 

कौन सी है टैक्स सेविंग स्कीम

अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इस टैक्स सेविंग स्कीम का नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस स्कीम को 5-5 साल के आगे बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट की गयी रकम पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत डेढ़ लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है।

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