Building Bylaws 2025: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन निर्माण प्रक्रिया में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले यह प्रक्रिया अक्सर भ्रष्टाचार और धन उगाही का कारण बनती थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। नए नियमों के तहत, 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा। यह कदम राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देने वाला साबित होगा।
उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (Building Bylaws 2025) 2008 में बदलाव कर दिए गए हैं, जिनके तहत अब 1000 वर्गफीट तक के घरों के लिए नक्शा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले, एक सामान्य घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, जिसके कारण लोग अक्सर भ्रष्टाचार का शिकार होते थे। अब इस बदलाव से यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी और आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के अपने घर का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा, नए Building Bylaws 2025 नियमों के तहत, रिहायशी इलाकों में अब छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स को अपना काम शुरू करने की अनुमति भी दी गई है। पहले केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही व्यवसायिक गतिविधियों की अनुमति थी, लेकिन अब 24 मीटर चौड़ी सड़क पर रिहायशी इलाकों में दुकानें और दफ्तर खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोग अपने ऑफिस और क्लीनिक भी रिहायशी इलाकों में खोल सकेंगे।
नई Building Bylaws 2025 व्यवस्था में यह भी तय किया गया है कि नक्शा पास कराने के लिए संबंधित विभागों को एनओसी (No Objection Certificate) देने की एक निश्चित समय सीमा होगी, जो 7 से 15 दिन तक होगी। इसके बाद संबंधित विभाग का एनओसी स्वतः मान्य हो जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और लोगों को बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
इसके अलावा, अब 1000 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 2000 वर्गमीटर के प्लॉट पर ही संभव था। यही नहीं, अब फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को तीन गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे बड़े और ऊंचे निर्माण संभव होंगे। यह बदलाव राज्य में तेजी से विकास और शहरीकरण को बढ़ावा देगा।