Tax Deducted at Source: आज के आधुनिक समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जितनी पकड़ भारत में बना ली है उसी तरह अब लोग अब नकद सौदा करने की बजाए ऑफलाइन पेमेंट की तरफ भाग रहे हैं। देश के हर कोने में ऑफलाइन पेमेंट शुरू हो चुकी है जहां पर लोग अपने मोबाइल से सामान खरीदने के बाद ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि एक निश्चित सीमा के बाद नकद निकासी पर आपको टीडीएस (Tax Deducted at Source) भी देना पड़ सकता है। जी हां, ये बिल्कुल सही है आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत नकद निकासी पर टीडीएस 1 सितंबर 2019 या वित्तीय वर्ष 2019-2020 से यह नियम लागू है लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान हैं।
पेनल्टी लगाकर भुगतान अदा करना होगा
आपको बता दे कि आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी हुई कि कोई भी व्यक्ति अगर पिछले तीन निर्धारण वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वह एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी करता है उसे नकद पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) देना होगा अगर ऐसा नहीं किया तो उसे पेनल्टी लगाकर भुगतान अदा करना होगा। यह नियम हर भारतीय पर लागू किए गए हैं।
जानिए कितना कटेगा टीडीएस?
आपको बता दें कि अगर आप 20 लाख से अधिक निकासी करते हैं तो आप पर 2% और जबकि 1 करोड़ रुपये ज्यादा की निकासी पर 5% टीडीएस काटा जाएगा। यह टीडीएस तब काटा जाएगा जब नकद निकासी निकालने के बाद व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल ना किया हो।