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PPF में निवेश करने पर मिलेगा दोगुना रिटर्न, टैक्स की भी होगी बचत

Investment Tips: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है। जिसमें आपको टैक्स छूट के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है। ये EEE श्रेणी में आने वाले निवेश हैं। जिसमें निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता हैं।

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PPF में निवेश करके आप 1.5 लाख रूपये तक टैक्स बचा सकते है। यही कारण है कि लोग PPF में निवेश करना पसंद करते हैं। लेकिन इस निवेश से आपको अधिक मुनाफा भी मिल सकता है। पीपीएफ में निवेश करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको फायदा होगा।

PPF में निवेश की सीमा दोगुनी हो जाएगी

पीपीएफ में निवेशकों को रुपये का सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर भी आयकर से छूट मिलती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि पीपीएफ में निवेश की सीमा खत्म होने के बाद भी निवेशक के पास पैसा बच जाता है और वह निवेश के विकल्प तलाश रहा होता है।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई निवेशक शादीशुदा है तो वह अपनी पत्नी या पति के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकता है और उसमें 1.5 लाख रुपये अलग से निवेश कर सकता है।

पीपीएफ में निवेश के ये हैं फायदे

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आप अपने जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलते हैं तो पीपीएफ निवेश की सीमा भी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, इसके बाद भी टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये ही रहेगी। भले ही आपको 1.5 लाख इनकम टैक्स में राहत मिलती है लेकिन इसके कई अन्य फायदे भी हैं। पीपीएफ निवेश सीमा दोगुनी होकर 3 लाख रूपये हो जाएगी। E-E-E श्रेणी में होने के कारण निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर कर छूट मिलती है।

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