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Digital Payment: अब इतनी पेमेंट करने के बाद लगेगा 1 घंटे का Hold, जानें क्या है RBI का नया नियम

Digital Payment: ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए Reserve Bank of India (RBI) अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने ₹10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर नए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा है।यह प्रस्ताव खासतौर पर Authorised Push Payments (APP) से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए तैयार किया गया है, जो हाल के समय में तेजी से बढ़े हैं।

₹10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे की देरी

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प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई ग्राहक ₹10,000 से ज्यादा की रकम किसी नए अकाउंट या व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो उस पर 1 घंटे का अनिवार्य टाइम लैग लगाया जा सकता है। यानी पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि एक घंटे तक रुका रहेगा।इस दौरान यूज़र के पास ट्रांजैक्शन को कैंसल करने का विकल्प होगा, जिससे गलती या धोखाधड़ी की स्थिति में पैसे को रोका जा सकेगा।

फ्रॉड के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

RBI के मुताबिक, National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) के आंकड़े बताते हैं कि ₹10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड मामलों का करीब 45% होते हैं, लेकिन रकम के हिसाब से इनका हिस्सा 98.5% तक पहुंच जाता है।इसी वजह से इस कैटेगरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर मिलेगा अलर्ट

अगर कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगता है, तो बैंक ग्राहक से दोबारा कन्फर्मेशन ले सकता है और संभावित धोखाधड़ी के बारे में अलर्ट भी भेजेगा। इससे यूज़र्स समय रहते सतर्क हो सकेंगे।

मर्चेंट पेमेंट पर नहीं होगा असर

यह नियम रोजमर्रा के मर्चेंट पेमेंट जैसे UPI से शॉपिंग, ई-मैंडेट और चेक पेमेंट पर लागू नहीं होगा।ग्राहकों की सुविधा के लिए व्हाइटलिस्टिंग का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे वे भरोसेमंद अकाउंट्स को पहले से मंजूरी देकर इस देरी से बच सकते हैं।

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