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प्रदूषण पर सख्त SC, कहा- सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में बैन हो पटाखा, पराली पर दिया बड़ा आदेश

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। बता दें दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। यहां एक्यूआई 500 के पार चला गया है।

पराली पर सख्त SC
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार को भी सख्त लहजे में कहा है कि अब पराली जलाना तुरंत बंद करे। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र का बांध टूट रहा है और अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं।


दिल्ली सरकार को दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके।

‘पूरे देश में बैन हो पटाखा’
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पटाखों को लेकर जो बैन है वो सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए है।


10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। इससे पहले 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं।

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