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अब्बास अंसारी की सजा पर बहस खत्म, अगले हफ्ते आ सकता है बड़ा फैसला

Abbas Ansari
Abbas Ansari

Allahabad High Court: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। करीब एक घंटे तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ अगले हफ्ते अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुना सकती है। अब्बास अंसारी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा दी गई 2 साल की सजा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।

 31 मई को एमएलए कोर्ट मऊ ने सुनाई थी सजा

साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 साल की सजा और 3000 का जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को उनका विधायक पद चला गया था। जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। अब्बास अंसारी ने जिला न्यायाधीश मऊ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एमपी एमएलए विशेष न्यायालय मऊ द्वारा दी गई 2 वर्ष की सजा पर रोक लगा देता है, तो अब्बास अंसारी का विधायक का दर्जा बहाल हो जाएगा, जिसके बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

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