Sambhal waqf property: संभल में वक्फ संपत्ति को लेकर एक बड़े विवाद ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। शाही जामा मस्जिद और प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर समेत संभल सदर के 4 किलोमीटर क्षेत्र को वक्फ संपत्ति बताने वाले दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
कैसे शुरू हुआ विवाद
शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जारी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस स्थान को वक्फ संपत्ति बताते हुए दावा पेश किया था। इसके बाद 30 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को वक्फ से संबंधित दस्तावेज सौंपे। इन दस्तावेजों में नगर पालिका क्षेत्र के पुलिस थाने, डाकघर, तहसील, और विवादित धार्मिक स्थल समेत कई सरकारी स्थानों को वक्फ संपत्ति बताया गया।
Sambhal प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, सीओ और नगर पालिका ईओ की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि ये कागजात फर्जी हैं और कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं हैं।
पुलिस की कार्रवाई
जांच के आधार पर Sambhal पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 52 बीघा जमीन को वक्फ संपत्ति के नाम पर बेचने की कोशिश का मामला भी प्रकाश में आया है, जिस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का सख्त रुख
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्ति के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है।
धार्मिक और राजनीतिक विवाद
यह विवाद धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
संभल में इस विवाद से माहौल गरमा गया है, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने यह संदेश दिया है कि फर्जी दावों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।