Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्कूलों के विलय पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जसप्रीत सिंह ने सीतापुर के याचिकाकर्ता को राहत स्कूल की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। विशेष अपील की अगली तारीख मंजूर कर ली गई है।
बता दें कि एकल पीठ द्वारा यहां हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता को निराशा हाथ लगी। हाल ही में विलय के फैसले के खिलाफ दो याचिकाएँ खारिज कर दी गई थीं, जिसके बाद एक विशेष अपील दायर की गई थी। विशेष अपील पर याचिकाकर्ता का पक्ष दो न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
अगले आदेश तक स्कूलों के विलय पर रोक
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जसप्रीत सिंह ने सीतापुर के याचिकाकर्ता को राहत स्कूल की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस विशेष अपील की अगली तारीख 21 अगस्त मंजूर कर ली गई है। यानी अब अगली सुनवाई तक सीतापुर के स्कूलों का विलय नहीं किया जाएगा।
आदेश केवल संबंधित स्कूल पर ही होगा लागू
दरअसल, सीतापुर के बच्चों की अपील थी, इसलिए सुनवाई के बाद यह आदेश केवल संबंधित स्कूल पर ही लागू होगा। सीतापुर की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब अगले आदेश तक स्कूलों का विलय नहीं होगा। सरकार को जवाब दाखिल करना है, उसके बाद बच्चों के वकील अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के मामले में हाईकोर्ट का स्टे केवल सीतापुर जिले पर ही लागू होगा। याचिकाकर्ता के वकील डॉ. एलपी मिश्रा का कहना है कि पूरा मामला सीतापुर का ही था, इसलिए स्टे केवल सीतापुर के लिए ही किया गया है।
IMD का बड़ा अलर्ट: पहाड़ों से मैदान तक भारी बारिश, 20 राज्यों में जलभराव और भूस्खलन का खतरा