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Monday, July 22, 2024
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Traffic Signal: अनजाने में जल्दबाजी के कारण अगर टूट गया ट्रैफिक नियम तो नहीं होगा चालान, जानिए नियम?

Traffic Signal: अक्सर लोग जल्दबाजी में कार की सीटबेल्ट और बाइक पर हेलमेट पहनना भूल जाते है या फिर ट्रैफिक सिग्नल (Traffic signal) भी तोड़ जाते है। ऐसे ही कई ट्रैफिक नियम अनजाने में तोड़ देते हैं, जिसके लिए चालान भरना पड़ जाता है। हमारी गलती पर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल (Traffic Constable) कई बार हमारे वाहन की चाबी निकलने की कोशिश करता है ,लेकिन क्या आप जानते है कि ऐसा करने का अधिकार किसी भी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को नहीं है। ट्रैफिक नियम के अनुसार, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को आपका वाहन सीज करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी ट्रैफिक के इस नियम को नहीं जानते है तो हम आपको बताते हैं कि वे कौन-कौन से नियम है जो आपको अधिकार में है ,लेकिन इसका अर्थ यह बिलकुल भी नहीं हैं कि आप जानबूझ कर भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। 

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल नहीं निकाल सकता वाहन से चाबी 
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के अनुसार ASI स्तर का अधिकारी को ही केवल ट्रैफिक वॉयलेशन (Traffic Violation) पर आपका चालान काटने का अधिकार होता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को केवल स्पॉट फाइन करने का ही अधिकार होता है। आपको बता दें ,ट्रैफिक कॉन्स्टेबल तो केवल इनकी मदद के लिए नियुक्त किये जाते हैं। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को किसी भी वाहन से चाबी निकालने का अधिकार  मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में नहीं है। इसके अलावा ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को ना तो किसी नागरिक के साथ बत्तमीजी करने का हक़ है और ना ही किसी वाहन के तैयार की हवा निकालने का अधिकार। अगर आपको कोई भी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल इस तरह परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।

क्या है चालान काटने के नियम?

अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल किसी वाहन का चालान काटता है तो उसके पास चालान बुक या फिर ई-चालान मशीन का होना आवश्यक है। इन दोनों में से अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो आपका चालान नहीं कर सकता है।
 ट्रैफिक पुलिस को हमेशा अपनी यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है।  ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उस पुलिस वाले का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर  ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है तो अपना पहचान पत्र दिखा सकते है।
आपको बता दें ,ट्रैफिक पुलिक का हेड कॉन्सटेबल केवल आपके ऊपर 100 रुपए का ही फाइन कर सकता है। 100 रुपए का अधिक का  का फाइन केवल ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI ही कर सकता है। 
अगर आपका कभी ट्रैफिक चालान हो जाएं तो आपके लिए ये बात जानना सबसे जरूरी है कि कोई भी ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपके वाहन से चाबी नहीं निकाल सकता। ऐसा करते हुए अगर कोई ट्रैफिक कॉन्स्टेबल पकड़ा गया तो उसकी वीडियो बनाकर उसके सीनियर अधिकारी को भेज सकते है।  
 ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा  गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी भी होनी जरुरी है।

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