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Arvind Kejriwal की जमानत को लेके Supreme Court का बड़ा फैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। आज का मामला CBI की गिरफ्तारी से जुड़ा था। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट एएम सिंघवी कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट रूम LIVE:

एएम सिंघवी: उन्हें (केजरीवाल) ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तभी CBI केजरीवाल से पूछताछ करने आ जाती है।

जस्टिस कांत: उस मामले में क्या हुआ जिसमें जमानत दी गई थी।

सिंघवी: मामले की अंतिम सुनवाई चल रही है। इसे इंश्योरेंस अरेस्टिंग कहा जा सकता है।

सिंघवी: हम CBI केस में अंतरिम जमानत के लिए आए हैं। उन्हें (केजरीवाल) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं।

जस्टिस कांत- कोई अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है। CBI को नोटिस जारी करते हैं।

सिंघवी: अगली सुनवाई की तारीख अगले हफ्ते कर सकते हैं।

जस्टिस कांत: 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी

सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।

ED ने 208 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट सबमिट की

ED ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे।

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