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7th Pay Commission: जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात, पीएफ के नियमों में होने जा रहा बड़ा बदलाव

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है, जिसमें  रिटायरमेंट फंड से जुड़े नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, ‘ जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी है, तो उनके लिए ये खुशी की खबर है। 

पीएफ पर लगी सीलिंग
जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने GPF में इन्वेस्ट करने की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) के इन्वेस्ट पर सीलिंग लगा दी है और इस फैसले के बाद GPF में सरकारी कर्मचारी केवल 5 लाख रुपये तक ही जमा कर सकते हैं। 

GPF क्या है?
सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने एक वित्त वर्ष के लिए ही इस लिमिट को तय किया है। जीपीएफ एक तरह की वॉलेंटरी स्कीम (Voluntary Scheme) है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं, इस जीपीएफ में आपको 7.1 फीसदी ब्याज भी मिलेगा। 

रिटायरमेंट के समय मिलेगी रकम 
आपको बता दें, जनरल प्रोविडेंट फंड में सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा कर सकते हैं और रिटायरमेंट के समय इस रकम को खाताधारकों वापस कर दिया जाता है, जीपीएफ में जमा की गयी रकम पर कर्मचारियों को ब्याज का लाभ भी मिलता है।  

7.1 फीसदी मिलता है ब्याज
जीपीएफ में सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 फीसदी हिस्सा जमा कर सकते हैं। इस खाते में सबसे खास इसका एडवांस फीचर है, जिसमें जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इस खाते से पैसा निकल सकते हैं। आपको बता दें, इस रकम पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता और इस पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज भी मिलता है।
 

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