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Documents: मरने के बाद आपके आधार, पासपोर्ट व पैन कार्ड समेत अन्य डाॅक्यूमेंट का क्या होता, जानिए पूरी डिटेल्स

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Documents: आजकल किसी भी तरह के क्षेत्र में काम करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वोटर आईडी, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इन डाॅक्यूमेंट्स का यूज आईडी के अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी किया जाता है। कभी आपने सोचा है कि आपकी मौत के बाद आपके इन डाॅक्यूमेंट्स का क्या होगा? आज हम आपको बताते है मरने बाद इन डाक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए। 

आधार कार्ड (Aadhar card)
आज के समय में कोई भी काम हो बैंक में खाता खुलवाना हो या पैसे निकालने हो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो ,नौकरी के लिए अप्लाई करना हो ,स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लेना हो,पैन कार्ड बनवाना हो या राशन लेना हो सभी के लिए आधार जरुरी है। लेकिन मरने के बाद आधार रद्द करने की कोई प्रक्रिया नही है। हालांकि यूआईडीएआई की वेबसाइट के द्वारा मौत के बाद आधार कार्ड को लाक किया जा सकता है। 

पैन कार्ड (Pan Card)
पैन कार्ड को व्यक्ति की मौत के बाद सरेंडर किया जा सकता है। व्यक्ति की मौत के बाद मृतक के परिजन इनकम टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते है और मृतक के नाम जो भी खाते है उन्हें किसी दूसरे के नाम पर स्थानांतरित कर दें या फिर बंद कर देना चाहिए। 

मतदाता पहचान पत्र (Voter Id Card)
मरने के बाद मृतक के परिजन उसका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवा सकते है। मृतक का वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवाने के लिए  चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भर कर देना होगा जिसके बाद वोटरआईडी कार्ड रद्द हो जाएगा। वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करवाने के मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।  आधार कार्ड की अपेक्षा मृतक के पासपोर्ट को रद्द कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पासपोर्ट की समयावधि खत्म होने पर ये स्वयं रद्द हो जाता है। बशर्ते पासपोर्ट किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लगें।

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