Income Tax Slab Change: इनकम टैक्स (Income Tax Slab Rates) को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है। टैक्स भरने वालों को वित्त मंत्री ने खुशखबरी दी है, अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो आपको बता दें, टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने कई बड़े बदलाव किये हैं। पुराने टैक्स स्लैब को सरकार ने खत्म कर दिया है। नागरिकों को अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स भरना होगा। आपको बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब क्या है ?
नए टैक्स स्लैब
नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) के अनुसार 0 से 3 लाख इनकम वालों को 0 फीसदी टैक्स देना होगा, 3 से 6 लाख इनकम वालों को 5 फीसदी, 6 से 9 लाख इनकम वालों को 10 फीसदी टैक्स, 9 से 12 लाख इनकम वालों को 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख इनकम वालों को 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से अधिक इनकम वालों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाई गई है छूट
टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के फायदे के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणा की है, जिनमें से एक नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) है। इसके तहत इनकम पर रिबेट को बढ़ाया गया हैं। आपको बता दें, पहले ये रिबेट 5 लाख रुपये तक ही मिलती थी। वहीं, इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब को भी बढ़ाया है और नए टैक्स स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ वेतनभोगियों को होगा।