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September Tax Deadlines: सितंबर में टैक्सपेयर्स के लिए जानना जरूरी है ये बातें चूक गए तो लग सकती है पेनल्टी

September Tax Deadlines 2026: अगस्त 2026 में काटे गए TDS और कलेक्ट किए गए TCS को 7 सितंबर तक सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है। यह डेडलाइन कंपनियों, कारोबारियों और अन्य टैक्स डिडक्टर्स के लिए अहम है।

14 सितंबर: TDS सर्टिफिकेट जारी करना

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जुलाई 2026 में किराए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कमीशन, ब्रोकरेज या VDA/Crypto से जुड़े भुगतान पर TDS काटने वालों के लिए 14 सितंबर महत्वपूर्ण है। संबंधित TDS सर्टिफिकेट यानी Form 132 जारी करने की समयसीमा इस दिन तक है।

15 सितंबर: एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त

जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करनी होगी। समय पर भुगतान नहीं करने पर लागू नियमों के तहत ब्याज देना पड़ सकता है।

30 सितंबर: टैक्स ऑडिट और रिपोर्ट की डेडलाइन

30 सितंबर कारोबारियों, कंपनियों और ट्रस्ट्स के लिए सबसे अहम तारीखों में से एक है। जिन मामलों में ITR की समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 है, वहां संबंधित टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय पर दाखिल करनी होगी।

टैक्स ऑडिट के अलावा कुछ मामलों में Form 3CEA, MAT के लिए Form 29B, AMT के लिए Form 29C और ट्रस्ट व चैरिटेबल संस्थानों के लिए Form 10B/10BB जैसी रिपोर्ट भी 30 सितंबर तक दाखिल करनी होती हैं। विदेशी कंपनियों और नॉन-रेजिडेंट्स से जुड़े कुछ मामलों में भी यह तारीख महत्वपूर्ण है।

समय रहते पूरा करें टैक्स कम्प्लायंस

टैक्स से जुड़े काम अंतिम तारीख तक टालने पर तकनीकी समस्या, सर्वर डाउन या दस्तावेजों में गलती जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए पेमेंट और फाइलिंग पहले ही पूरी करना बेहतर है। टैक्स नियमों में बदलाव संभव होने के कारण किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले CA या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना उचित रहेगा।

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