Khan Sir Bail: पटना के चर्चित शिक्षक खान सर और उनके दो निजी सुरक्षाकर्मियों को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। मामला जून की शुरुआत में खान सर के कोचिंग संस्थान में हुए हंगामे और कथित फायरिंग से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
जून की शुरुआत में कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था। आरोप है कि इस दौरान हालात को नियंत्रित करने या आत्मरक्षा के लिए उनके निजी सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और खान सर (फैसल खान) के साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी सह-आरोपी बनाया गया।
कोर्ट में कैसे मिली राहत?
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश आने में कुछ देरी हुई, लेकिन अदालत ने इस दौरान उन्हें अंतरिम राहत भी दी थी। सोमवार को कोर्ट ने आखिरकार तीनों की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।
अन्य कर्मचारियों की याचिका पर भी फैसला बाकी
इस मामले में कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत और दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिस पर जल्द आदेश आने की उम्मीद है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर और उनके छात्रों ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कि अब कोचिंग संस्थान का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा और कानूनी प्रक्रिया के दौरान खान सर को गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
