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Greater Noida News: दुकान का पजेशन न मिलने पर आयोग का सख्त रुख, 48 लाख रुपये लौटाने का आदेश

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है की राजवीर सिंह नामक वयक्ति ने एक मॉल में दुकान खरीदने के लिए भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 48 लाख रुपये दिए थे।

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बिल्डर ने वादा किया था कि दो-ढाई साल के अंदर उन्हें दुकान का पजेशन (कब्जा) दे दिया जाएगा। लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी उन्हें दुकान नहीं मिली। इसके चलते राजवीर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

टाल मटोल चलती रही

इस दौरान बिल्डर ने दो बार नए अलॉटमेंट लेटर पर साइन करवाए। पहले लेटर में राजवीर को 595.65 वर्गमीटर का एरिया दिया गया था लेकिन बाद में इसे घटाकर 574.83 वर्गमीटर कर दिया गया। हर बार यही कहा गया कि जल्द ही दुकान का पजेशन दे दिया जाएगा  लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार, इस मामले में बिल्डर के रवैये से परेशान होकर राजवीर ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर करवाई की मांग की।

मामला दर्ज पर हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई की और पाया कि बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती है। इस पर आयोग ने बिल्डर को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर सतेंद्र सिंह भसीन, डायरेक्टर हरप्रीत सिंह छाबड़ा और अधिकृत हस्ताक्षरी प्रणय सिंह को नोटिस भेजा। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया कि वे 30 दिन के भीतर राजवीर सिंह को उनके 48 लाख रुपये 6% ब्याज सहित लौटाएं। इसके अलावा, मानसिक परेशानी के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।

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