दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी। इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर और मकर संक्राति मनाएंगे।
कोर्ट ने आरोपियों के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को निरीक्षण की सुविधा के लिए पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि आपलोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं. इसके बाद राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज हो रही थी खत्म
आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की और न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में CBI ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया इससे पहले, अरविंद केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री होने के साथ- साथ कई विभाग के मंत्री भी थे। हाल में उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।