Supreme Court On Afzal Ansari : बसपा नेता अफजाल अंसारी (Afzal Ansari News) को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को कुछ शर्तों के साथ निलंबित कर दिया है। SC के इस फैसले के बाद अब अफजाल अंसारी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेगें। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने कुछ शर्ते भी रखी हैं।
आपको बता दें कि अफजाल अंसारी की सदस्यता (Former MP Afzal Ansari) बहाल करने को लेकर जो शर्ते हैं उनके मुताबिक अफजाल अंसारी ना ही लोकसभा में वोट डाल सकेंगे और न ही भत्ते ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और न ही भत्ते ले सकते हैं, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
जस्टिस दत्ता की राय बहुमत के फैसले से अलग
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने ये फैसला दिया है। बहुमत के फैसले में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में अपना वोट नहीं डाल सकते और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हालांकि जस्टिस दत्ता की राय बहुमत के फैसले से अलग है और उन्होंने अफजाल अंसारी की अपील को खारिज कर दिया।
SC ने इलाहाबाद HC को दिया निर्देश
गौरतलब हो कि SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून, 2024 तक पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।