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Indian Railways: रेल में यात्रा के दौरान ये 5 बड़ी गलतियां पड़ सकती भारी, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल, जानें

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Indian Railways Penalty Rules: लंबे सफर के लिए ज्यादातर लोग रेल से यात्रा करना पसंद करते हैं। भारतीय रेलवे (Indian Railway) में प्रतिदिन लाखों लोग अपनी मजिल पर जानें के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेल में सफर करने के दौरान 5 ऐसी बड़ी गलतियां है, जिनमें से अगर आप कोई भी एक गलती करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। हम आपको बताते हैं कि वे 5 गलती कौन कौन सी है। 

रेलवे परिसर में सामान ना बेचे 

बिना परमिशन में रेलवे परिसर में सामान या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसपर रेलवे एक्ट (Indian Railways Penalty Rules) की धारा 144 के तहत करवाई हो सकती है। व्यक्ति के दोषी करार होने पर 1 साल तक की जेल और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। 

वेटिंग टिकट कैंसल होने पर नहीं करें यात्रा 

रेलवे में यात्रा करने के लिए अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक (Online Ticket Booking)  किया है और वह अपने आप कैंसिल हो जाता है, तो आपको उस ताकत पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हुए आप पाए गए हैं तो टीटीई आपके ऊपर बिना टिकट यात्रा करने क आरोप लगा सकता है और जुर्माने के तौर पर पूरे किराए के साथ 250 रुपये का जुर्माना अलग से लगेगा। इसके अलावा टीटीई आपको अगले स्टेशन पर उतार देगा। 

रेलवे टिकट की दलाली करने पर लगेगा जुर्माना

रेलवे में टिकट केवल अधिकृत काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के द्वारा ही बेचे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अलग से बिना रेलवे की परमिशन के टिकट बेचता है, तो उसे रेलवे के नियमों (Indian Railways Penalty Rules) का उल्लंघन करने पर रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है और इसके बाद 3 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। 

ट्रेन की छत पर यात्रा न करें सफर  

रेल में यात्रा के दौरान रेल की छत पर बैठकर यात्रा करना अवैध होता है। कोई नागरिक अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर रेलवे एक्ट (Railway Act) की धारा-156 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा 3 महीने की जेल और 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। 

दूसरे डिब्बे में बिना परमीशन न करें सफर

रेल में यात्रा उसी कोच में करनी चाहिए, जिस कोच का अपने टिकट लिया है। अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी (General Category) का टिकट लेकर हायर कैटेगरी (Higher Category) के कोच में सफर करता है, तो उस पर रेलवे अधिनियम (Indian Railways Penalty Rules) के तहत कार्रवाई होगी और लंबी दूरी तक का पूरा किराया और साथ में 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

 

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