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Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शुरू की गारंटीड पेंशन स्‍कीम, पुरानी पेंशन स्कीम से ज्यादा मिलेगा लाभ, जानें पूरी खबर

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Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचार‍ियों की ओर से देश में काफी समय से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की डिमांड की जा रही है। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसके अलावा राजनीत‍िक पार्ट‍ियों ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को स‍ियासी मुद्दा बनाया हुआ है। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को भव‍िष्‍य में मुश्‍क‍िल का कारण बताया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की न्‍यू पेंशन स्‍कीम भी चर्चा में है। 

नई और पुरानी पेंशन दोनों के प्रावधानों को किया शामिल 

सरकार की ओर से एक पेंशन स्कीम शुरु की गयी है, जिसका नाम गारंटीड पेंशन स्‍कीम (GPS) है। हालांक‍ि इससे जुड़ा क‍िसी तरह का प्रस्‍ताव व‍ित्‍त मंत्रालय को नहीं भेजा गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पर रेड्डी सरकार काम कर रही है। आपको बता दें, इस स्कीम को रेड्डी सरकार ने नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम दोनों के प्रावधानों को शामिल किया है। 

गारंटीड पेंशन स्कीम क्या है 

गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत जमा करता है तो उसे र‍िटायर होने पर सैलरी का 33 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जीपीएस में राज्य सरकार की ओर से भी 10 प्रतिशत जमा किया जाएगा। इसमें दूसरा प्रावधान यह है कि अगर कर्मचारी सैलरी का 14 प्रत‍िशत जमा करता है तो उसे र‍िटायरमेंट के बाद 40 प्रतिशत तक पेंशन मिल सकती है। 

काफी दिलचस्प मॉडल

केंद्र सरकार की ओर से अभी गारंटीड पेंशन स्कीम को आंध्र प्रदेश में लागू करने की अनुमति नहीं दी गयी है। वहीं, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है यह काफी मॉडल दिलचस्प है। आपको बता दें, ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (Old Pension Scheme) के तहत कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50 प्रत‍िशत पेंशन मिलता था और पेंशन में मिलने वाली पूरी राशि का भुगतान सरकार ही करती थी। 

इनकम टैक्स में मिलती है छूट 

न्‍यू पेंशन स‍िस्‍टम (New Pension System) यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट प्लान है, जिसमें रिटायर होने के बाद कर्मचारी को बड़ा फंड एक बार में ही मिल जाता है। इसके अलावा इसमें इन्वेस्ट करने पर 80-CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिलती है और साथ ही इनकम टैक्स अध‍िन‍ियम की धारा 80-C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का लाभ भी मिलता है। 

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