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Pension System: पेंशन सिस्टम पर आयी नई अपडेट, अब नहीं रहेगा एकमुश्त पेमेंट पर कन्फ्यूजन, जानिए कैसे और कब निकाले पैसा

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Pension System Update: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो अपनी मूल पेंशन का एक प्रतिशत एकमुश्त पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं, अब उन्हें दोबारा या बाद में ऐसा करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से मिली एक जानकारी में डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (Commutation of Pension) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को एक से अधिक बार पेंशन के एकमुश्त पेमेंट की अनुमति नहीं है।

सीसीएस रूल क्या है
सीसीएस (Central Civil Service) नियम 1981 के नियम 5 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी एकमुश्त पेमेंट के रूप में अपनी मूल पेंशन का 40 प्रतिशत ही कम्यूटेशन या निकाल सकता है। आपको बता दें, दूसरी बार मूल पेंशन के हिस्से को एकमुश्त निकलने के ढेरों आवेदन के बाद डीओपीपीडब्ल्यू ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।

DoPPW ने क्या कहा अपने ज्ञापन में
आपको बता दें, डीओपीपीडब्ल्यू (DoPPW) ने अपने ज्ञापन में कहा है कि सीसीएस (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 10 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी आखिरी पेंशन की एक प्रतिशत रकम निकालता है और पेंशन को रिवाइज करता है तो पेंशन पाने वालों को इस अंतर का पेमेंट किया जाएगा। हालांकि 1981 के नियम के अंतर्गत पेंशन के एक भाग को दूसरी बार लिमिट के अंदर निकालने या कम्यूटेशन करने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर चाहे कर्मचारी ने अपनी मूल पेंशन के 40 प्रतिशत का ही पेमेंट प्राप्त किया हो।   

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