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PF Withdrawal: बदल गए हैं पीएफ निकालने के नियम, घट गया टीडीएस रेट, सरकार ने बजट में किया ऐलान

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TDS Rule: बजट 2023 में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें सरकार ने अलग-अलग वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने पीएफ को लेकर भी अहम फैसला दिया है, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोगो को होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि इस बार बजट में सरकार ने पीएफ खाते से संबंधित क्या क्या बदलाव किए हैं। 

बजट 2023

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश का आम बजट पेश किया गया है। इस बार बजट में वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें से एक भविष्य निधि (PF) भी है। सरकार की इस घोषणा के बाद उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, जिनका पीएफ अकाउंट है और वे अपने पीएफ अकाउंट से निकासी करने वाले हैं। 

टीडीएस रेट

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की पहले ईपीएफ से निकासी करने के लिए 30 फीसदी का टीडीएस देना पड़ता था। वहीं, सरकार ने टीडीएस को कम कर 30 फीसदी की जगह  20 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बार ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए लोगों को 30 फीसदी नहीं बल्कि 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा। 

पीएफ निकसी

ईपीएफ से निकासी पर देने वाले टीडीएस को कम करने से लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है। जिनका पैन नंबर ईपीएफओ में रिकॉर्ड के साथ अपडेट नहीं है, उन लोगों को ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर में कमी से मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने गैर पैन धारकों के लिए पीएफ निकासी पर अधिकतम सीमांत दर में मिलने वाली टैक्स कटौती की आवश्यकता को भी हटा दिया है। इससे कम इनकम वाले स्लैब में इनकम लेने वालों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। आपको बता दें, नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 

क्या है ईपीएफ?

इनकम टैक्स के वर्तमान नियमों के अनुसार ईपीएफ अकाउंट खोलने के लिए 5 साल के अंदर  पैसा निकालने पर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है। वहीं, अगर ईपीएफओ के पास आपका पैन उपलब्ध है तो 50,000 रुपये से अधिक रकम निकालने के लिए 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटता है और अगर पैन उपलब्ध नहीं है, तो पैसा 50,000 रुपये से अधिक रकम निकालने के लिए 30 फीसदी काटा जाता है

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