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Wednesday, July 24, 2024
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PMFBY: प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई है फसल, तो केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए किसान भाई पा सकते है मुआवजा

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana: देशभर में कड़ाके की ठंड़ और शीतलहर का प्रकोप जारी हैं, जिससे किसानों को तेज सर्दी से फसलों में पाला पड़ने व खराब होने की चिंता सताने लगी है। तेज सर्दी से रबी और बागवानी फसलों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं किसान भाईयों को भारी नुकसान झेलना पड़ता हैं। लेकिन अब किसान भाईयों को अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि हम आपको ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा।

बता दें कि, यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया है, तो आप फसल को हुए नुकसान की एवज में मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल, जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, शीतलहर, पाला, ओले, सूखा, आंधी-तूफान या किसी अन्य तरह की आपदा से फसल खराब हो जाती हैं तो किसानों को PMFBY के जरिए मुआवजा दिया जाता हैं लेकिन इस योजना के लाभ के लिए आपदा से पहले बीमा करवाना जरूरी हैं।

कब कर सकते हैं फसल बीमा क्लेम ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को पहला बीमा क्लेम तब मिलता है, जब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खड़ी फसल का 33 फीसदी से ज्यादा हिस्‍सा या पूरी फसल बर्बाद हो जाए। वहीं दूसरा बीमा क्लेम जब औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो तो तब प्रदान किया हैं। ऐसे में किसान इन बातों को ध्यान में रखकर फसल बीमा  का क्लेम ले सकते हैं।

72 घंटे में देनी होती हैं सूचना

प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के बारे में किसान 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के स्थानीय दफ्तर, संबंधित बैंक, कृषि विभाग या जिला अधिकारियों को जानकारी देनी होती है। इसके अलावा बीमा कंपनियों के मोबाइल ऐप पर भी जानकारी दी जा सकती है साथ ही एग्रीकल्चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 18004196116/18002091111 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

वहीं अगर आपने रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू आदि की फसल की बुवाई की हैं तो आप इन फसलों का बीमा करवा सकते हैं।  इसके अलावा इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट किया जा सकता हैं।

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