spot_img
Wednesday, July 24, 2024
-विज्ञापन-

More From Author

NPS Scheme में निवेश कर Income Tax की करें बचत, मासिक पेंशन का भी मिलेगा लाभ

NPS Scheme: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग टैक्स बचत को लेकर काफी तनाव की स्थिति में रहते हैं। जब वित्तीय वर्ष में सैलरी से टैक्स कट जाता है तो नौकरीपेशा लोग निवेश करने की योजना बनाते हैं जिससे उनको टैक्स में थोड़ी राहत मिल सके। हर कर्मचारी को 80सी के तहत सौ लाख रुपये तक की छूट के बारे में पता होता है लेकिन उससे अधिक बचत कैसे की जाए, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं होती है।

धारा 80सी के तहत इन क्षेत्रों में मिलती हैं छूट

सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलती है। आप निवेश करके जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ में योगदान, यूनिट लिंक्ड बीमा योजना प्रीमियम का भुगतान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में निवेश, बच्चों की शिक्षा शुल्क का भुगतान, स्वीकृत, डिबेंचर, शेयर, म्युचुअल में निवेश फंड, 5 साल से अधिक के लिए सावधि जमा में निवेश, होम लोन का पुनर्भुगतान और सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश धारा 80 सी के अंतर्गत आते हैं। यानी आप इन क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकते है।

प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं निवेश

अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो एनपीएस अकाउंट खुलवाकर अपनी सैलरी कटने से बचा सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना जनवरी 2004 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे। लेकिन साल 2009 में इसे सभी वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया गया। यानी इस योजना का लाभ हर किसी को मिल सकता है। अब इस स्कीम से बड़ी संख्या में प्राइवेट नौकरी करने वाले भी जुड़ रहे हैं।

यह स्कीम आगे आने वाले समय में बुढ़ापे के लिए सहारा बनती हैं, ऐसे में इस स्कीम में निवेश करना बेहतर साबित होगा।

यह भी पढ़ें: HOLI 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी 4 गुना, DA HIKE के साथ HRA और TA में तगड़ा इजाफा!

Latest Posts

-विज्ञापन-

Latest Posts