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UP News: 1 नवंबर से बदलेंगे बिजली बिल और बैंकिंग के नियम, जानें और किन चीज़ों पर पड़ेगा असर

New Rules November 2026: अक्टूबर खत्म होते ही 1 नवंबर 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू होंगे। इनका असर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं, हाईवे से गुजरने वाले वाहन मालिकों, PNB क्रेडिट कार्ड धारकों, कारोबारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा। जानिए कौन-से बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा के काम को प्रभावित करेंगे।

यूपी में बिजली बिल का होगा डबल ऑडिट

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उत्तर प्रदेश के करीब 3.82 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 नवंबर से डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था शुरू होगी। इसमें मीटर रीडिंग मिलने के बाद प्री-ऑडिट और बिल तैयार होने के बाद उपभोक्ता को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा। इसका उद्देश्य गलत रीडिंग और ओवरबिलिंग की शिकायतों को कम करना है। तय तारीख से पहले बिजली कनेक्शन काटने पर रोक के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है।

1,500 और 3,000 रुपये में मिलेगा FASTag लोकल पास

नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक सालाना लोकल पास ले सकेंगे। टोल प्लाजा नगर निकाय की सीमा से बाहर होने पर शुल्क 1,500 रुपये और सीमा के भीतर होने पर 3,000 रुपये सालाना होगा। इसके लिए वैध और चालू FASTag जरूरी है। पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा। राजमार्गयात्रा ऐप पर यह सुविधा 1 दिसंबर से मिलेगी।

PNB क्रेडिट कार्ड के शुल्क में बदलाव

PNB के पात्र Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के हर अनुरोध पर 99 रुपये शुल्क लगेगा। एक बिलिंग साइकिल में 50 हजार रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क भी देना होगा। इसकी अधिकतम सीमा 2,000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन है। देर से भुगतान और अन्य सेवाओं के शुल्क भी संशोधित किए गए हैं।

कारोबारियों को GST रिफंड में राहत

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामलों में 1 नवंबर या उसके बाद प्राप्त पात्र इनपुट सर्विस क्रेडिट को ITC रिफंड की गणना में शामिल किया जा सकेगा। इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कारोबारियों की फंसी कार्यशील पूंजी को राहत मिल सकती है।

पेंशनरों को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

80 वर्ष से कम उम्र के केंद्रीय पेंशनर 1 से 30 नवंबर तक वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसे बैंक, डाकघर या डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा के जरिए जमा किया जा सकता है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए यह अवधि 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।

ऑडिट वाले करदाताओं को ITR के लिए अतिरिक्त समय

आकलन वर्ष 2026-27 में ऑडिट श्रेणी के पात्र करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है।

LPG की कीमतों पर भी रहेगी नजर

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी कीमतों में बदलाव हो सकता है, लेकिन आधिकारिक घोषणा के बाद ही नए दाम की पुष्टि होगी।

किस पर पड़ेगा असर?

बदलाव प्रभावित लोग
बिजली बिल का डबल ऑडिट यूपी के बिजली उपभोक्ता
FASTag लोकल पास पात्र स्थानीय वाहन मालिक
PNB शुल्क में बदलाव संबंधित क्रेडिट कार्ड धारक
GST ITC रिफंड पात्र कारोबारी
जीवन प्रमाण पत्र केंद्रीय पेंशनर
ITR की बढ़ी तारीख ऑडिट श्रेणी के करदाता
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