शराब घोटाले मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। उनकी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया है।
सिसोदिया को नहीं मिली राहत
सिसोदिया के खिलाफ ये मामला ईडी की तरफ से दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से आरोपियों के कुछ दस्तावेज पेश करना अभी बाकी है। इसके लिए उनको 24 नवंबर तक का समय दिया है। इसी दिन अगली सुनवाई भी होगी। इस बीच कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि 207 सीआरपीसी का अनुपालन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि सुनवाई शुरू हो सके।
269 दिनों से बंद है जेल में
बता दें कि आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। मनीष सिसोदिया 269 दिन से जेल में बंद है और वो नीचली अदालत से लेकर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अदालतों ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
24 नवंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट इसके अलावा एक अन्य आरोपी बिनॉय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर भी 24 नवंबर को सुनवाई करेगा। बिनॉय एक शराब कंपनी में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करते थे। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।