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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा- मंदिर-मस्जिद से संबंधित नया मुकदमा नहीं होगा दायर…

Supreme Court
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से जुड़ी कोई भी नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी।

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इस पर SC ने कहा कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता, तब तक वे इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे और उसकी कॉपी सभी पक्षों को मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई नया केस स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से लंबित मामलों में भी निचली अदालतें कोई प्रभावी और अंतिम फैसला नहीं लेंगी, जिसमें विवादित स्थल का सर्वे भी शामिल है। साथ ही, पक्षों को केंद्र सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब देना होगा।

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केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उन याचिकाओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिनमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित उसके स्वरूप में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई अन्य मामला दायर नहीं किया जा सकता।

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