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Income Tax: अब इनकम टैक्स भरने वालों को मिलने वाली है बड़ी राहत, आयकर विभाग ने बनाया शानदार प्लान; पढ़ें खबर

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Income Tax: इनकम टैक्स भरने के लिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना जरूरी है? इनकम टैक्स भरने के लिए वर्तमान समय में आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक कई फॉर्म दिए गए हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार सेलेक्ट कर भरते हैं। कई बार गलत फॉर्म भरने के कारण पेनल्टी या इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल जाता है। 

आरटीआर 1 से 6 तक फॉर्म होंगे मर्ज 
आईटीआर फाइल करने के लिए ज्यादातर लोग फॉर्म को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में अब इस कंफ्यूजन दूर करने के लिए  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक कॉमन आरटीआर फॉर्म रखने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आरटीआर 1 से 6 तक के अभी फॉर्म एक साथ होंगे मर्ज होंगे और आरटीआर 7 फॉर्म अलग ही रहेगा। आपको बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने इस प्रस्ताव पर सभी पक्षकरों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं।

इनकम टैक्स  फाइल करना होगा आसान
सीबीडीटी के इस प्रस्ताव के तहत अगर आरटीआर फॉर्म एक से छह तक मर्ज हो जाएगा, तो पहले के मुकाबले लोगों को इनकम टैक्स भरना आसान हो जाएगा। अब एक फॉर्म भरकर कोई भी व्यक्ति अपना आईटीआर फाइल कर टैक्स जमा कर सकता है। इस तरह गलत फॉर्म भरने पर लगने वाली पेनल्टी और इनकम टैक्स के नोटिस से भी छुटकारा मिल जाएगा। 

सभी ITR फॉर्म होंगे बंद
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मौजूदा आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आईटीआर 1 से लकेर आईटीआर 4 तक के फॉर्म सेलेक्ट कर अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।
 

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