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Income Tax: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी किया नया आदेश, टैक्स में मिलेगी छूट

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Income Tax: देश के विकास के लिए टैक्स भरना बहुत जरूरी होता है और अगर इनकम भी टैक्स के दायरे में आती है, तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप भी इनकम टैक्स भरें। मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक के सभी लोगों के लिए टैक्स भरना आवश्यक है। अब सरकार ने इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों को बड़ी राहत दी है, जिसमें टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट मिल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर नए आदेश के तहत ये छूट दी है। 

इतनी इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स

इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में टैक्सपेयर्स (Tax Payers) को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का ऐलान किया है। नए आदेश के अनुसार अब इनकम टैक्स भरने वालों को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट में लाभ मिलेगा। यानी अब आपको इलाज के लिए खर्च कि जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं देना होगा। 

CBDT ने छूट के लिए जारी किये फॉर्म

इनकम टैक्स विभाग (Income tax Department) बीच-बीच में टैक्स पेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों म बदलाव करता रहता है। वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी इस बारे में आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में सीबीडीटी ने नई शर्तों में कोरोना के इलाज पर होने वाले खर्च में टैक्स छूट के लिए एक फॉर्म भी जारी किया था। 

फॉर्म के साथ जमा कराने होंगे डॉक्युमेंट्स

इनकम टैक्स विभाग (Income tax Department) की 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार, अब टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स भरने के लिए डॉक्युमेंट्स के साथ में इनकम टैक्स विभाग के पास एक फॉर्म जमा कराना होगा, जिसमें टैक्स पेयर्स या फिर रिश्तेदारों से कोरोना के इलाज के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। 

आसानी से मिल जाएगा फॉर्म

टैक्स पेयर्स (Tax Payers) की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए टैक्स छूट में लगने वाले फॉर्म को भी डिजिटल कर दिया था, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के इस फॉर्म को आसानी से ले सकते हैं और इसके लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

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