- विज्ञापन -
Home Business PAN Card: इनकम टैक्स ने दी चेतावनी, पैनकार्ड को रद्द होने से...

PAN Card: इनकम टैक्स ने दी चेतावनी, पैनकार्ड को रद्द होने से है बचाना तो जल्दी करा लें ये काम, जानें पूरी खबर

- विज्ञापन -

PAN Card: इनकम टैक्स काफी समय से पैनकार्ड होल्डर्स को अलर्ट कर रहा है कि जिन पैनकार्ड होल्डर्स (Pancard Holders) ने अभी तक अपना पैनकार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, वो जल्द से जल्द ये काम करा लें। अब इनकम टैक्स (Income Tax) पैन होल्डर्स को आखिरी चेतावनी दी है, जिसमे कहा गया है कि अगर कोई भी पैनकार्ड धारक 31 मार्च, 2023 से पहले अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराता है, उसका पैन 1अप्रैल 2023 से निरस्त हो जाएगा और इससे किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन भी नहीं होगा। 

असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के लोगों को मिली छूट 

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो वह बेकार हो जाएगा और 1 अप्रैल, 2023 के बाद पैनकार्ड काम भी नहीं करेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से कुछ राज्यों को छूट मिली है, जिसमें असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के लोग शामिल हैं। इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी छूट मिल रही है। आपको बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की है

कैसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

– पैनकार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। 
– इसके बाद वेबसाइट के पेज पर बाईं ओर आपको क्विक लिंक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
– यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
– इसके बाद आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा। 
– फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 

कैसे चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं

– सबसे पहले आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। 
– वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा। 
– इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक न्य पेज ओपन होगा। 
– यहां आपको पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक मिलेगा, जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक करें। 
– इसके बाद आपको पैन और आधार की डीटेल्स दर्ज करनी होगी। 
– फिर आपको  ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं। 

 

- विज्ञापन -
Exit mobile version