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PPF Account: पीपीएफ खाते में अभिभावक खुलवा सकते हैं नाबालिग बच्चों का खाता, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया?

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PPF Balance Check: केंद्र सरकार की ओर से नागरिकों को लाभ देने के लिए बहुत सी स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम्स के तहत नागरिकों को सरकार बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। इन स्कीम्स के द्वारा नागरिकों को निवेश की गयी राशि पर ब्याज का लाभ भी मिलता है। सरकार की ओर से चलाई जा रही ऐसी ही एक स्कीम का नाम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसमें कोई भी नागरिक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकता है।  
 

क्या है पीपीएफ स्कीम?  

पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली पिस्ट ऑफिस की स्कीम है। इस स्कीम में नागरिक 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ खाते के मैच्योर होने पर यानी  15 साल के बाद नागरिक इस स्कीम को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।  
 

पीपीएफ खाता  
 

पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पीपीएफ खाता खुलवाने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एनआरआई या एचयूएफ नागरिक पीपीएफ स्कीम में खाता नहीं खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई नागरिक अपने बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं।  

कैसे खुलवाए बच्चों का पीपीएफ खाता ? 

अगर कोई नागरिक अपने बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाना चाहते है, तो अभिभावक या माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम से  खाता खुलवा सकते हैं। वहीं, अगर कोई दादा-दादी अपने पोते-पोतियों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाना चाहते हैं, तो वे नहीं खुलवा सकते हैं। हालांकि नाबालिग बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर दादा-दादी अभिभावक के रूप में नाबालिग बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवा और संचालित दोनों कर सकते हैं।

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