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Saving Scheme: 10 साल से कम आयु की बेटी के भविष्य के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम में करें इन्वेस्ट, मिलेगा शानदार रिटर्न

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Sukanya Samriddhi Yojana: पोस्ट ऑफिस की ओर से नागरिकों के लिए कई सारी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें नागरिक इन्वेस्ट कर पैसा कमा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट की गयी रकम पर सरकार की ओर से ब्याज दर भी मिलती है। बेटियों (Daughters) के भविष्य के लिए सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस की ओर से बहुत सी स्कीम चलाई हुई है। अगर आप भी अपने बेटी के बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) है। इस स्कीम में आप अपनी 10 साल से कम आयु की बेटी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पर ब्याज दर को जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा गया है। इस योजना में मौजूदा समय में 7.6 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित कर सकते है। 

क्या सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत कोई भी पेरेंट्स अपनी 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं, जिसमें वे अपनी बेटी के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते है। जब बेटी 18 साल की आयु पार कर जाए तो वो अपने खाते को अपने आप हैंडल कर सकती है। आपको बता दें, अगर किसी परिवार में दो बेटी है, तो उनका भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि जुड़वां/तीन लड़कियों के जन्म के मामले में भी दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। 

कितनी रकम होगी इन्वेस्ट 

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी बेटी के नाम खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट की अवधि 15 वर्ष है और बेटी के परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। 

सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में इन्वेस्ट की गयी रकम पर अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती है। यह ब्याज दर हर वित्तीय वर्ष में योजना के तहत खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना में इन्वेस्ट की गयी रकम पर इनकम टैक्स (Income Tax) अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट भी मिलती है। 

 

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