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UP: जाम से राहत दिलाने के लिए सख्ती,स्कूल-ऑफिस छुट्टी के समय बदले, उल्लंघन पर भारी दंड

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और नोएडा जैसे 20 बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने स्कूल-कॉलेज छूटने के समय होने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए सीआरटीसी (CRTC) योजना लागू कर दी है। इसके तहत अब शहर के मुख्य स्कूलों और आसपास के दफ्तरों की छुट्टी एक साथ नहीं होगी, बल्कि उनमें 15-15 मिनट का अंतर (Staggered Timings) रखा जाएगा।

व्यस्त चौराहों के लिए 100 मीटर का ‘नो-स्टॉपेज’ नियम

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नई गाइडलाइन के अनुसार, व्यस्त चौराहों और तिराहों के 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से ‘फ्री जोन’ घोषित किया गया है। इस दायरे में:
* किसी भी सवारी को बस या ऑटो में न तो बैठाया जा सकेगा और न ही उतारा जा सकेगा।
* ई-रिक्शा और ऑटो के अवैध स्टैंडों को सख्ती से हटाया जाएगा।
* नियम तोड़ने वाले चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
इन 20 शहरों में लागू होगी व्यवस्था
डीजीपी द्वारा जारी एसओपी (SOP) के तहत प्रदेश के 20 प्रमुख शहरों के 172 मार्गों को चिह्नित किया गया है। इनमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, और गोरखपुर जैसे शहर शामिल हैं। लखनऊ में जुनाबगंज से चारबाग और अयोध्या रोड जैसे 12 व्यस्त मार्गों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

नियम तोड़ा तो जेब होगी ढीली

यातायात नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है:
* नो एंट्री का उल्लंघन: ₹20,000 जुर्माना।
* गलत दिशा (Wrong Side) में ड्राइविंग: ₹2,000 जुर्माना।
* नो पार्किंग या अवैध पार्किंग: पहली बार ₹500, दूसरी बार से ₹2,000 जुर्माना।

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रूट मार्शल और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

पीक ऑवर्स (सुबह और शाम के समय) में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और रूट मार्शल्स तैनात किए जाएंगे। संबंधित थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे अपने क्षेत्र के चिह्नित मार्गों पर जाम न लगने दें।

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