उत्तर प्रदेश में छह दशक से अधिक समय से लागू दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) को समाप्त कर उसकी जगह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां (ओएसएच) कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। इस बदलाव के बाद राज्य के लाखों दुकानदारों, व्यापारियों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नए नियम प्रभावी होंगे। सबसे बड़ा बदलाव पंजीकरण की अनिवार्यता से जुड़ा होगा।
1962 से लागू है शॉप एक्ट
उत्तर प्रदेश में शॉप एक्ट वर्ष 1962 से लागू है। शुरुआत में एक भी कर्मचारी वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण अनिवार्य था। हालांकि, 2 जनवरी को राज्य सरकार ने संशोधन कर 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की अनिवार्यता से छूट दे दी थी। वर्तमान में केवल 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराना पड़ता है।
ओएसएच कोड के तहत बदलेंगे नियम
केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के तहत ओएसएच (Occupational Safety, Health and Working Conditions) Code लागू किया गया है। इसके अनुसार, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के मौजूदा शॉप एक्ट में यह सीमा 20 कर्मचारियों की है, इसलिए दोनों कानूनों के बीच विरोधाभास की स्थिति बन रही है।
दोहरे पंजीकरण से मिलेगी राहत
केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी व्यापारी या प्रतिष्ठान को अलग-अलग कानूनों के तहत दो बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार शॉप एक्ट को समाप्त कर केवल ओएसएच कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
कारोबारियों और कर्मचारियों पर होगा असर
नई व्यवस्था लागू होने के बाद 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीकरण कराना होगा। साथ ही उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन भी करना होगा। सरकार का उद्देश्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक समान नियम लागू करना, श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इससे व्यापारियों को भविष्य में एकीकृत व्यवस्था के तहत काम करने में सुविधा मिलेगी।
