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Monday, April 29, 2024
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PAN-Aadhaar linking: सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की बढ़ाई डेडलाइन, अब 30 जून तक करा सकते हैं लिंक

PAN-Aadhaar linking: पैन कार्ड (PAN Card) आज के समय में बहुत ही जरूरी डॉक्युमेंट्स बन गया है और इसकी जरूरत किसी भी वित्तीय लेनदेन और इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए पड़ती है। केंद्र सरकार (Central Government) ने पिछले साल पैन को आधार से लिंक करने का आदेश किया था और इसके लिए एक डेडलाइन भी जारी कर दी थी, जो 30 मार्च 2023 तक थी। लेकिन अब नई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है।

30 जून, 2023 तक कर सकते हैं लिंक

पीआईबी (PIB) ने कुछ समय पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि अब जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 हो गयी है। अगर आपने भी अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब जल्दी से करा लें। सरकार ने अब पैन आधार लिंक (PAN-Aadhar Link) की समय सीमा को 3 महीने के लिए दिया है। यानी अब आप 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस डेडलाइन तक भी अपना पैन लिंक नहीं कराया तो आपका पैन रद्द हो जाएगा।

पैन कार्ड की आवश्यकता

पैन कार्ड (PAN Card) के द्वारा आज के समय बहुत से जरूरी काम किए जाते हैं। पैसों के लेनदेन के लिए भी पैनकार्ड बहुत ही जरूरी, क्योंकि सरकार ने ज्यादा पैसों के लेनदेन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, कि सभी पैन होल्डर्स (PAN Holders) आपने पैन को आधार से लिंक करवा लें। वहीं, अगर किसी पैन होल्डर्स ने आपने पैन को लिंक नहीं कराया तो उसे भविष्य में लेनदेन के लिए परेशानी हो सकती है।

इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन आधार लिंकिंग

ऐसे लोगों को अपना पैन आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है, जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्य के रहने वाले हैं। ऐसे नागरिक जो इनकम टैक्स अधिनियम (Income Tax Act), 1961 के अनुसार अनिवासी हो। जिनकी उम्र पिछले साल किसी भी समय अस्सी वर्ष या उसे ज्यादा हो गयी हो, ऐसे लोगों को भी पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

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