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Gyanvapi मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष में…!

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ज्ञानवापी मस्जिद gyanvapi masjid हाई कोर्ट

Court on Gyanvapi case : इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में महत्वपूर्ण फैसला आया है। ज्ञानवापी की ओनरशिप को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए हिंदुओ के पक्ष में फैसला दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की।

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जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने सिविल वाद को पोषणीय माना है और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से सिविल वाद बाधित नहीं है।

बता दें कि कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के साथ ही सर्वे जारी रखने की छूट दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला (Allahabad high court) ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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